Bikram Majithia big relief from Punjab Haryana High Court : Drugs Case में फंसे दिग्गज अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया (Bikram Majithia) पर एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आई है| बतादें कि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है|
बिक्रम मजीठिया की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में लगातर सुनवाई चल रही थी| जहां अब हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुना दिया| इधर, यह फैसला सुनकर जमानत के इन्तजार में जेल में अपने दिन बिता रहे बिक्रम मजीठिया (Bikram Majithia) के तन-मन में खुशियां दौड़ गईं हैं| वह अब जल्द ही जेल से बाहर आ जायेंगे| मजीठिया के वकील सारी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं|
बतादें कि, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रहते दिसम्बर 2021 में अचानक से ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई की गई थी| बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 25/27A/29 में मोहाली में FIR दर्ज हुई थी| जिसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी के बादल मंडरा गए थे| वहीं, ड्रग्स केस दर्ज होने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया का अता-पता नहीं था| जिसको देखते हुए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था|
इधर, लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद ड्रग्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी| जहां उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से राहत भी मिली| हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें आगे संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था|
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